इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई

Allahabad High Court to hear Swami

Allahabad High Court to hear Swami Avimukteshwarananda

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल (27 फरवरी) स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी. पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज होने के बाद स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच शुक्रवार को दोपहर बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगी. केस की संवेदनशीलता को देखते हुए कानूनी गलियारों में इस पर सबकी नजरें टिकी हैं.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार और सत्ता का षड्यंत्र बताया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जांच में शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज पुलिस के साथ क्यों मौजूद है? स्वामी के अनुसार, पीड़ित बताए जा रहे बच्चे लंबे समय से आशुतोष के पास ही रह रहे हैं और उनके साथ कर्मकांड कर रहे हैं, जिसके सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे. 17 जनवरी की कथित घटना को उन्होंने पूरी तरह झूठा करार दिया.